Frontline Workers Health Insurance Program (FLIP)
Frequently Asked Questions (FAQs)
फ्लिप (FLIP) क्या है?
- यह पूरे देश में नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत हर साल 3 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है. - फ्लिप के तहत यह पॉलिसी विशेष रूप से सीएसओ में काम करने वालों के लिए तैयार की गई है, जिनके पास कोई स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं होती है या न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा होती है. - अगर आप सीएसओ हैं और अपने कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए है.
पॉलिसी के तहत किन-किन खर्चों के लिए भुगतान किया जाता है?
इस बीमा के तहत निम्नलिखित इन-पेशेंट मेडिकल खर्चों के लिए भुगतान किया जाता है: अस्पताल/नर्सिंग होम के बेड का किराया/नर्सिंग खर्च. सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट्स, स्पेशलिस्ट्स फी. एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन संबंधी खर्च. ऑपरेशन थियेटर चार्जेज, सर्जिकल उपकरण. दवाएं डायग्नोस्टिक टेस्ट्स (बीमारी या अन्य स्वास्थ्य जांच) कुछ खास तरह की बीमारियों, जैसे मोतियाबिंद, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, आदि, के लिए डे केयर ट्रीटमेंट, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं लेकिन जिनका इलाज़ आवश्यक है.
फ्लिप के तहत समूह स्वास्थ्य बीमा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
किसी भी सीएसओ (सोसायटी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम या कंपनी अधिनियम की धारा 8के तहत पंजीकृत) के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने सीएसओ के माध्यम से इस बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकता है.
कौन इस बीमा पॉलिसी के योग्य हैं?
सीएसओ के साथ किसी भी हैसियत से काम करने वाले और वेतन, मानदेय या परामर्श शुल्क के रूप में अपनी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक पाने वाले व्यक्तियों को पॉलिसी में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें आगे से इस FAQ में सीएसओ कर्मचारी कहा जाएगा. नियमित मानदेय पाने वाले फील्ड स्टाफ को भी शामिल किया जा सकता है. अगर आप प्रशासनिक या वित्त विभाग के कर्मचारी या सहायक कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, तो भी आप नामांकन करा सकते हैं. संगठन में आपकी भूमिका या आपको मिलने वाले पारिश्रमिक पर ध्यान दिए बिना आपको शामिल किया जाएगा. ऐसे लोगों पर विचार नहीं किया जाएगा जिन्हें सीएसओ से किसी भी तरह का नियमित पारिश्रमिक नहीं मिलता हो.
क्या पॉलिसी में आउट-पेशेंट मेडिकल खर्च शामिल है?
नहीं. इस बीमा पॉलिसी के तहत आपके डॉक्टर या डेंटिस्ट संबंधी खर्च शामिल नहीं हैं, जब तक कि डॉक्टर आगे के इलाज़ के लिए अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव न दे. जैसे, यदि आप पेट दर्द के इलाज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर यह पाता है कि यह एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक होने वाला संक्रमण है, तो डॉक्टर की फीस के साथ-साथ दवाओं के खर्च का भुगतान इस पॉलिसी के तहत नहीं किया जाएगा. हालाँकि, यदि यह पेट दर्द अपेंडिसाइटिस, जिसके इलाज़ लिए सर्जरी करवानी पड़ती है, के कारण है तो ऐसे में डॉक्टर की फीस, डॉक्टर द्वारा तय कोई भी जाँच या इसके इलाज़ से संबंधित दवाओं के खर्च का भुगतान पॉलिसी द्वारा किया जा सकता है.
यह पॉलिसी किस बीमा कंपनी की है?
यह पॉलिसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की है.
इस बीमा पॉलिसी से कौन-कौन से अस्पताल में इलाज़ होगा?
देश भर के अस्पतालों का एक व्यापक नेटवर्क इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आता है. अपने राज्य/इलाके के अस्पतालों की सूची देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ: https://www.paramounttpa.com/Home/ProviderNetwork.aspx आप सिक्योर नाउ ऐप पर भी अस्पतालों की सूची देख सकते हैं. अपने फ़ोन या कंप्यूटर से सिक्योर नाउ ऐप पर लॉग-इन करें. आप अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉग-इन कर मेडिकल कार्ड और अस्पताल की सूची देख सकते हैं.
इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कौन-कौन से इलाज़ शामिल नहीं हैं?
इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में निम्नलिखित का इलाज़ शामिल नहीं है:
1. खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या की कोशिशों से लगी चोट
जान-बूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या की कोशिशों से लगने वाली किसी भी
तरह की चोटों का इलाज़ इस पॉलिसी के तहत नहीं किया जाता है.
2. मादक द्रव्यों या शराब के सेवन से होने वाली बीमारियां
नशे की लत या नशीली दवाओं/शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों का इलाज़ इस
पॉलिसी में शामिल नहीं है.
युद्ध, दंगे या नागरिक प्रदर्शन
3. युद्ध, आतंकवादी हमले या नागरिक उपद्रव के दौरान लगने चोटों का इलाज़ इसके तहत
नहीं किया जाता है.
क्या पॉलिसी के तहत दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है?
1. खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या की कोशिशों से लगी चोट
जान-बूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या की कोशिशों से लगने वाली किसी भी
तरह की चोटों का इलाज़ इस पॉलिसी के तहत नहीं किया जाता है.
2. मादक द्रव्यों या शराब के सेवन से होने वाली बीमारियां
नशे की लत या नशीली दवाओं/शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों का इलाज़ इस
पॉलिसी में शामिल नहीं है.
युद्ध, दंगे या नागरिक प्रदर्शन
3. युद्ध, आतंकवादी हमले या नागरिक उपद्रव के दौरान लगने चोटों का इलाज़ इसके तहत
नहीं किया जाता है.
हां, पॉलिसी में दुर्घटनाओं के कारण होने वाले मेडिकल खर्च शामिल हैं. हालांकि, दुर्घटनाओं के बाद मौत होने पर, केवल मृत्यु से पहले के मेडिकल खर्च को वहन किया जाएगा, न कि अंतिम संस्कार/दफन करने से जुड़े खर्चों और अन्य खर्चों को.
यदि आप यह बीमा खरीदने से पहले ही गर्भवती थीं, तो क्या पॉलिसी के तहत गर्भावस्था के दौरान होने वाले खर्चों का भुगतान किया जाएगा?
हां, यह पॉलिसी इसके शुरू होने के दिन से गर्भावस्था सहित पहले से मौजूद सभी बिमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है.यह पॉलिसी ऐसे व्यक्तियों को भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है जो पहले से हृदय रोग या अन्य पुरानी बिमारियों के मरीज़ हैं.
क्या सीएसओ द्वारा फ्लिप में शामिल किए जा सकने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या तय की गई है?
25,000 रुपये से कम आय वाले सभी कर्मचारियों को यह स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जानी चाहिए. सीएसओ चुनिंदा कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं कर सकता है.
क्या पॉलिसी में सीएसओ कर्मचारियों के परिवार को शामिल किया जाएगा?
नहीं. यह पॉलिसी केवल सीएसओ के कर्मचारियों के लिए है, उनके परिवार के लिए नहीं.
केवल एक वर्ष के लिए पंजीकृत सीएसओ क्या फ्लिप के तहत बीमा के लिए आवेदन कर सकता है?
हां. फ्लिप के तहत सीएसओ कर्मचारियों के नामांकन का संबंध सीएसओ के कामकाज के वर्षों से नहीं है.
क्या सीएसओ के कार्य के मुद्दों के आधार पर आवेदन संबंधी कोई पाबंदी है?
नहीं, कोई भी सीएसओ आवेदन कर सकता है, चाहे उसका संगठन किसी भी मुद्दे पर काम करता हो.
क्या यह पॉलिसी देश के किसी खास भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है?
नहीं, देश भर के सीएसओ अपने कर्मचारियों को इस कार्यक्रम में नामांकित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सीएसओ को पॉलिसी के लिए कितने प्रीमियम का भुगतान करना होगा?
इस पॉलिसी में भी अन्य सभी बीमा पॉलिसियों की तरह ही प्रीमियम का निर्धारण बीमा किए जा रहे व्यक्ति की उम्र के आधार पर किया जाता है. इस पॉलिसी के तहत बिना छूट के प्रीमियम दर निम्नलिखित है:
क्या ऐसा सीएसओ इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है जिसके पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं और वह अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकता है?
आयु वर्ग |
18-20 |
21-35 |
36-45 |
46-50 |
51-55 |
56-60 |
61-65 |
66-70 |
प्रीमियम |
2,737 |
4,532 |
5,674 |
7,209 |
7,976 |
12,748 |
17,706 |
22,190 |
यदि आपके सीएसओ के कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है:
आयु वर्ग |
18-20 |
21-35 |
36-45 |
46-50 |
51-55 |
56-60 |
61-65 |
66-70 |
प्रीमियम |
2,737 |
4,532 |
5,674 |
7,209 |
7,976 |
12,748 |
17,706 |
22,190 |
कर्मचारियों की संख्या |
3 |
7 |
4 |
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1 |
|
|
तो आपके सीएसओ के लिए प्रति व्यक्ति प्रीमियम की राशि का हिसाब इस तरह से किया जाएगा:
(2737x3 + 4532x7 + 5674x4 + 12748x1)/15 = 5,025 + जीएसटी प्रति व्यक्ति
हाँ, वह आवेदन कर सकता है. ऐसे में, एनएफआई तथ्यों के आधार पर हरेक सीएसओ द्वारा जमा आवेदन की गहन समीक्षा करेगा. एनएफआई प्राथमिकता वाले इन 12 राज्यों में स्थित सीएसओ में से सीमित संख्या के सीएसओ के कर्मचारियों का पूरा बीमा खर्च वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है:
• अरुणाचल प्रदेश
• असम
• छत्तीसगढ़
• झारखंड
• मध्य प्रदेश
• मणिपुर
• मेघालय
• मिज़ोरम
• नगालैंड
• ओडिशा
• त्रिपुरा
• पश्चिम बंगाल
यह सहायता केवल उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय 25,000 रुपये से अधिक नहीं है और जो पहले से सीएसओ द्वारा दिए गए किसी अन्य स्वास्थ्य बीमा/बीमा सुरक्षा का हिस्सा नहीं हैं.;
आप अपने कर्मचारियों को फ्लिप के लिए कैसे नामांकित कर सकते हैं?
• अरुणाचल प्रदेश
• असम
• छत्तीसगढ़
• झारखंड
• मध्य प्रदेश
• मणिपुर
• मेघालय
• मिज़ोरम
• नगालैंड
• ओडिशा
• त्रिपुरा
• पश्चिम बंगाल
यह सहायता केवल उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय 25,000 रुपये से अधिक नहीं है और जो पहले से सीएसओ द्वारा दिए गए किसी अन्य स्वास्थ्य बीमा/बीमा सुरक्षा का हिस्सा नहीं हैं.;
आप नीचे दिए तरीकों से अपने कर्मचारियों को फ्लिप के लिए नामांकित कर सकते हैं: स्टेप 1: https://nfi.securenow.in/login - इस लिंक से एनएफआई वेबसाइट पर लॉग-इन करें. स्टेप 2: ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करने पर नया पेज आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा. कृपया अपने सीएसओ को फ्लिप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपना वैध मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं. स्टेप 3: आपके दिए मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा. कृपया सीएसओ सत्यापन फ़ॉर्म खोलने के लिए वह ओटीपी दर्ज करें. स्टेप 4: सीएसओ सत्यापन फ़ॉर्म संबंधी जरूरी विवरण भरें.
सीएसओ सत्यापन फॉर्म भरने के लिए आपको किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी?
फ्लिप पर नामांकन के लिए सीएसओ सत्यापन फॉर्म भरना होगा और इसके लिए सीएसओ को निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराने होंगे: सोसाइटी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम या कंपनी अधिनियम - इनमें से जो भी लागू हो, उसके तहत सीएसओ को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र. 12ए और 80जी पंजीकरण संख्या, यदि वे लागू होते हों. 12ए पंजीकरण अनिवार्य है. सीएसओ को पिछले तीन वर्षों में प्राप्त कुल अनुदान.
आप अपने जिन कर्मचारियों का बीमा कराना चाहते हैं उनकी क्या जानकारी उपलब्ध करानी होगी?
बीमा के लिए, आपको इंश्योरेंस कंपनी को बीमा कराने वाले व्यक्तियों के निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराने होंगे:
• व्यक्ति का नाम
• जन्म तिथि
• लिंग
• संगठन में शामिल होने की तिथि
• मोबाइल नंबर
• ईमेल
• मासिक वेतन
इसके अलावा, आपको अपने संगठन के लेटरहेड पर वचन देते हुए यह बताना होगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है और उस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मुहर और हस्ताक्षर होना चाहिए..
फ्लिप में नामांकन करने पर आपको कौन सा दस्तावेज़ मिलेगा?
• व्यक्ति का नाम
• जन्म तिथि
• लिंग
• संगठन में शामिल होने की तिथि
• मोबाइल नंबर
• ईमेल
• मासिक वेतन
इसके अलावा, आपको अपने संगठन के लेटरहेड पर वचन देते हुए यह बताना होगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है और उस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मुहर और हस्ताक्षर होना चाहिए..
प्रत्येक बीमा कराने वाले व्यक्ति को उनके मोबाइल नंबर और उनके द्वारा दिए गए ईमेल पर एक ई-कार्ड प्राप्त होगा. इस ई-कार्ड पर बीमा कराने वाले व्यक्ति का नाम और जन्म तिथि, बीमा की राशि, पॉलिसी शुरू होने की तिथि तथा बीमा कंपनी का विवरण जैसी जानकारी छपी होगी.
इस कार्ड का उपयोग अस्पताल में भर्ती होने के समय बीमा का दावा करने के लिए किया जा सकता है.
जहां भी आपकी बीमा पॉलिसी के तहत सुविधा उपलब्ध है.आप सिक्योर नाउ ऐप पर भी अस्पतालों की सूची देख सकते हैं.
किसी अन्य जानकारी के लिए, संपर्क करें: सुश्री दिती भट्टाचार्य (+91 9999846213)/ flip@nfi.org.in
नोट: बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. यह इस क्षेत्र के कर्मचारियों के कल्याण की एक पहल है. इससे एनएफआई का कोई व्यावसायिक हित जुड़ा नहीं है. यह एक समूह स्वास्थ्य बीमा है और शर्तों एवं बीमा कराने वाले के अपने फैसले के अनुसार इसका हर साल नवीनीकरण किया जाएगा.
इस कार्ड का उपयोग अस्पताल में भर्ती होने के समय बीमा का दावा करने के लिए किया जा सकता है.
जहां भी आपकी बीमा पॉलिसी के तहत सुविधा उपलब्ध है.आप सिक्योर नाउ ऐप पर भी अस्पतालों की सूची देख सकते हैं.
किसी अन्य जानकारी के लिए, संपर्क करें: सुश्री दिती भट्टाचार्य (+91 9999846213)/ flip@nfi.org.in
नोट: बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. यह इस क्षेत्र के कर्मचारियों के कल्याण की एक पहल है. इससे एनएफआई का कोई व्यावसायिक हित जुड़ा नहीं है. यह एक समूह स्वास्थ्य बीमा है और शर्तों एवं बीमा कराने वाले के अपने फैसले के अनुसार इसका हर साल नवीनीकरण किया जाएगा.